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अवैध निर्माण के खिलाफ नमुमपा का शक्त कार्रवाई

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परमेश्वर सिंह/ नवी मुंबई: नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करावे बेलापुर गांव में एक अवैध मकान का निर्माण हो रहा था! घर का निर्माण करने के लिए नवी मुंबई महानगरपालिका से कई प्रकार का अनुमति लेना जरुरी होता हैँ, लेकिन उक्त अवैध घर निर्माण पर जो कार्रवाई हुई हैँ वह नवी मुंबई महानगरपालिका से कोई अनुमति लिए बिना ही अवैध निर्माण काम शुरू किया गया था। उक्त अनधिकृत निर्माण को ए डिवीजन बेलापुर कार्यालय के माध्यम से महाराष्ट्र क्षेत्रीय योजना और नगर नियोजन अधिनियम 1966 की धारा 54 के तहत एक नोटिस भी जारी किया गया था। और उस महानगरपालिका के नोटिस में स्पष्ट कहा गया था जो अवैध निर्माण आपके द्वारा कराया जा रहा है उसे स्वयं हटा लिया जाये। लेकिन उन्होंने नोटिस के बाद भी अनाधिकृत निर्माण जारी रखा, बेलापुर करावे गाँव के संताजी बलिराम नाइक का अवैध मकान पर नमुमपा बेलापुर कार्यालय द्वारा विध्वंस अभियान चलाकर अनाधिकृत निर्माण को पूर्ण रूप से सिडको और नामुमपा के संयुक्त अभियान के तहत करवाई किया गया। इस अवैध निर्माण अभियान में ए डिवीजन कार्यालय अंतर्गत बेलापुर से 10 मजदूर,1 गैस कटर, 3 इलेक्ट्रिक हैमर,1 पिकअप एवं अतिक्रमण विभाग से पुलिस अधिकारी व कर्मचारी भारी संख्या में तैनात किये गये थे।

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