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घनसोली और एरोली में नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त का अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई।

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परमेश्वर सिंह / नवी मुंबई नगर निगम के अतिक्रमण विभाग ने ऐरोली और घनसोली इलाकों में अवैध निर्माणों पर करवाई तेज कर दी है। इसमें ऐरोली मंडल के सेक्टर 3 में प्लॉट नंबर J-267,J-277,G-131 और D-4 में ग्राउंड फ्लोर + 2 मंजिला भवन का निर्माण अवैध रूप से बिना अनुमति के शुरू किया गया था। जिस पर अवैध निर्माण को ऐरोली मंडल कार्यालय द्वारा महाराष्ट्र क्षेत्रीय योजना एवं नगर नियोजन अधिनियम, 1966 की धारा 54 के तहत नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के मुताबिक अनाधिकृत बिल्डरों को इसे अपने आप हटाना था। लेकिन उन्होंने लॉकडाउन और कोरोना काल में अवैध  निर्माण जारी रखा। ऐरोली विभाग ने अनाधिकृत निर्माण पर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। ऑपरेशन के लिए ऐरोली मंडल के अधिकारी व कर्मचारी 3 मजदूर और 1 गैस कटर 2 बिजली के हथौड़े और एक पुलिस के टीम को अवैध निर्माण तोड़ने हेतु  अभियान के लिए तैनात किया गया था। इसी प्रकार घनसोली प्रभाग के घनसोली गांव के ऋषिवाजी झील क्षेत्र में आरसीसी ग्राउंड फ्लोर कॉलम का निर्माण निगम की पूर्व अनुमति के बिना अवैध रूप से शुरू किया गया था। यह नोटिस घनसोली विभाग द्वारा महाराष्ट्र क्षेत्रीय योजना एवं नगर नियोजन अधिनियम 1966 की धारा 54 के तहत जारी किया गया था।  संबंधित बिल्डरों द्वारा किए गए अवैध निर्माणों को स्वयं ही बिल्डरों को हटाना था। लेकिन उन्होंने अपने साइट पर अवैध  निर्माण पूर्ण रूप से चालू रखा था। इस अवैध निर्माण को लेकर घनसोली विभाग द्वारा तोड़फोड़ अभियान चलाया गया और अनाधिकृत निर्माण को हटाया गया। इस अभियान के लिए घनसोली मंडल के अधिकारी व कर्मचारी सहित 10 मजदूर 2 ब्रेकर गैस 1 कटर 1 जेसीबी के साथ ही अतिक्रमण विभाग ने पुलिस बल के साथ हो रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई के समय तैनात किया गया था।

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