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तुर्भे रसना बार को सात दिनों के लिए सील! कोरोना नियमों का उल्लंघन पर बेलापुर डी मार्ट को 50,000 रुपये का जुर्माना |

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परमेश्वर सिंह / नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर के द्वारा जारी नए आदेश को संज्ञान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रतिष्ठित सुरक्षा नियमों के अनुसार कार्य करते समय उपस्थित लोगों के बीच उचित सुरक्षित दूरी हो। यदि यह दुरी नहीं पाया जाता है तो इस संबंध में उल्लंघन कारने व बड़ी भीड़ जमा रहने पर,50,000 रुपये का जुर्माना, दूसरी बार के उल्लंघन करने पर 7 दिनों के लिए दुकान व बार को बंद करना हैं। अगर कोविड-19 महामारी के अंत तक स्थापना को पूरी तरह से बंद करना तीसरी बार के उल्लंघन के मामले में केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया है। कि रिपोर्ट के अनुसार निगम की एक विशेष सतर्कता टीम ने देखा कि बार और रेस्टोरेंट को रात 8 बजे के बाद भी संचालन जारी रखा जा रहा हैं। और सुरक्षित दूरी के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा। नियमों का उलंघन करने पर 50,000 रुपये जुर्माना के बावजूद सेक्टर 23 तुर्भे में रसना बार को आज सील कर दिया गया हैं। इसी तरह सेक्टर 15 सीबीडी बेलापुर में डी मार्ट को सुरक्षित दूरी के नियमों के सकल उल्लंघन के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। नवी मुंबई नगर निगम की विशेष सतर्कता टीम कोविड -19 के प्रतिबंधात्मक नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर रही है। और भविष्य में यह कार्रवाई तेजी से जारी रहेगी।

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