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उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट धारा 14 (1) के तहत संपत्ति की गई जप्त |

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परमेश्वर सिंह / उत्तर प्रदेश,खीरी में आज पुलिस के द्वारा शातिर गैंगस्टर व हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त मिश्रीलाल पुत्र पुत्तूलाल कोरी एवं उसके गैंग के सदस्यों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्यवाही की गई। लगभग 1 करोड़ 5 लाख रूपये कीमत की संपत्ति जप्त की गयी पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन में जनपद खीरी पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही हमेशा की जा रही है। खीरी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अपराध से अर्जित की गयी संपत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही के क्रम में पूर्व में 22 अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए कुल चार करोड़ साठ लाख तिरानवे हजार सात सौ नवासी रूपए (4,60,93,789/- रू0) की अचल सम्पत्ति जब्त कर कार्यवाही की जा चुकी है। इसी क्रम में दिनांक 20/02/21 को थाना धौरहरा पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा शातिर हिस्ट्रीशीटर अपराधी मिश्रीलाल पुत्र पुत्तूलाल कोरी एवं उसके गैंग के अन्य सदस्य शोभित, रोहित,के विरूद्ध गैगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत लगभग एक करोड़ पांच लाख तैंतीस हजार पांच सौ पचपन रूपये (1,05,33,555/- रू0) कीमत की संपत्ति जब्त कर कर कार्यवाही की गयी है। जिसमें अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित करके प्राप्त धन से अवैध रुप से निर्मित किया गया 1900 वर्ग फीट पक्का मकान व दुकान शामिल है। अभियुक्त मिश्रीलाल व अन्य अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी हैं जिनके द्वारा अवैध शराब का कारोबार किया जाता था। कुर्क की गई सम्पत्ति का विवरण-01 पक्का मकान व दुकान (क्षेत्रफल लगभग 1900 वर्ग फीट) कीमत-1,05,33,555 हैं।

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