सड़क पर सिगरेट पीना पड़ा महंगा, पुलिस ने ठोका 200 रुपये का चालान
परमेश्वर सिंह | नवी मुंबई : नवी मुंबई के सीबीडी बेलापुर में शुक्रवार को एक व्यक्ति को ऑफिस के लंच ब्रेक के दौरान सड़क पर सिगरेट पीना भारी पड़ गया। सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करते पाए जाने पर पुलिस ने उसे मौके पर ही 200 रुपये का फाइन लगाया। शुक्रवार को चला विशेष एंटी-स्मोकिंग ड्राइव – शुक्रवार दोपहर पुलिस टीम सीबीडी बेलापुर सेक्टर-11 और आसपास के इलाकों में एंटी-स्मोकिंग ड्राइव चला रही थी। इसी दौरान अधिकारियों ने देखा कि एक युवक सड़क किनारे खड़े होकर सिगरेट पी रहा है। यह सार्वजनिक स्थान होने के कारण कानून का उल्लंघन था। पुलिस ने तुरंत उसे रोका और पहचान सत्यापित कर चालान जारी किया। यह कार्रवाई ( COTPA Act 2003 (Cigarettes and Other Tobacco Products Act) के सेक्शन 4 के तहत हुई है। इस कानून के अनुसार – सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है। उल्लंघन पर सेक्शन 21 के तहत 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है। ध्यान दें- यह फाइन COTPA कानून के तहत होता है, BNS के तहत नहीं। पुलिस का कड़ा संदेश- अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान रोकने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। एक अधिकारी ने कहा- शुक्रवार को कई जगहों पर निगरानी बढ़ाई गई थी। सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह दूसरों की सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि ऑफिस एरिया में कई लोग खुलेआम धूम्रपान करते नजर आते हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से जागरूकता बढ़ेगी और लोग नियमों का पालन करने लगेंगे। ऑफिस एरिया में चर्चा- घटना के तुरंत बाद आसपास के ऑफिस कर्मचारियों के बीच यह चर्चा का विषय बन गया। कई लोग इसे सबक का मौका बताते हुए कह रहे हैं कि “नियम तोड़ने से बेहतर है सावधानी बरतना, ताकि जेब भी सुरक्षित रहे और कानून भी।”