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पशु क्रूरता के दो आरोपीयों के घर पुलिस के द्वारा दफा 82 की नोटिस की चस्पा ।

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पवन उपाध्याय/ मिर्ज़ापुर,कछवा थाने में पशु क्रूरता और गोवध अधिनियम के तहत दो तस्करों पर वर्षों से मुकदमा दर्ज था न्यायालय के बार-बार बुलाने के बावजूद दोनों मुलजिम न्यायालय में पेश नहीं हुए तो उनके घर जौनपुर जिले के  सुरेरी थाना  क्षेत्र के नोनरा कसेरु गांव व अभियुक्त अकील उर्फ मुर्गा पुत्र मूसे व इजरायल पुत्र सफ्फार निवासी गण सराय जगदीश गँज जंगीगंज थाना गोपीगँज भदोही पहुंची कछवा की पुलिस सार्वजनिक स्थानों पर मुनादी कराकर आरोपित के घर दफा 82 की नोटिस चस्पा किया। कछवा थानाध्यक्ष अमीत सिंह ने बताया कि सुरेरी थाना क्षेत्र के नोनेरा (कसेरू) गांव निवासी रियाज पुत्र नूर मोहम्मद के खिलाफ  कछवा थाने में  मुकदमा अपराध संख्या- 9/2019 धारा 3/5A /8 गोबध निवारण अधिनियम 9/11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत था । उक्त मामले में न्यायालय के बार बार बुलावे के बाद भी आरोपित द्वारा न्यायालय में उपस्थित ना होने पर न्यायालय के आदेश पर कछवा थाने की पुलिस शुक्रवार की दोपहर बाद सुरेरी पुलिस की उपस्थिति में क्षेत्र के नोनरा कसेरू गांव में पहुंचकर गांव के सार्वजनिक स्थानों पर मुनादी कराकर आरोपित के न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आरोपित के घर दफा 82 की नोटिस चस्पा की गई। इस दौरान कछवा थाने के उपनिरीक्षक रमेश राम, कांस्टेबल त्रिभुवन चौहान, कांस्टेबल अमित सिंह,उ0नि0रमेश राम व कस्टेबल त्रिभुन चौहान के साथ करवाई गयीं।

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