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निजी वाहनों में धड्ल्ले से बज रहे हूटर, मिर्ज़ापुर प्रशासन मौन

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Nmt News Network/ मीरजापुर: माझवॉ ब्लॉक के पड़ेरी गाँव मे हूटर बजाते हुए लोगों के बीच से गुजरना इन दिनों स्टेटस सिबल बन गया है। खासकर निजी वाहनों पर हूटर का प्रयोग तो धड्ल्ले से हो रहा है। निजी वाहनों पर हूटर का प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई की बजाए पुलिस प्रशासन व परिवहन विभाग मौन धारण किए हुए हैं। शासन द्वारा वाहन खासकर निजी वाहनों पर हूटर लगाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके बावजूद प्रभावशाली और मनबढ़ लोगों द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए धड्ल्ले से हूटर का प्रयोग किया जा रहा है। शहर और गाँव में आए दिन निजी वाहन में हूटर बजाते हुए कुछ दबंग और मनबढ़ लोग जनमानस और गाँव के मरीजों के बगल से टर टर हुटर बजाते गुजर जाते हैं। इन पर कार्रवाई की बजाए यातायात विभाग के कर्मचारी मूकदर्शक बने हुए देखते रहते हैं। उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद वाहनों पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रतीक चिह, झंडे, हूटर, लाल-नीली बत्ती लगाकर अनाधिकृत रूप से संचालित वाहनों पर लगाया जा रहा है। मोटरयान अधिनियम की धारा 190 (2) के तहत हूटर लगाने पर उस ब्यक्ति पर कार्रवाई का प्राविधान है। शासन का भी आदेश है कि प्राइवेट वाहनों पर लाल-नीली बत्ती और हुटर लगाकर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रदेश के परिवहन आयुक्त ने जारी आदेश में कहा है कि अवैध रूप से वाहनों पर हुटर लगाकर दौड़ने वाले लोगों पर अंकुश लगाया जाए। एआरटीओ ऑफिस शुक्ला ने बताया कि निजी वाहनों पर हूटर का प्रयोग करना पूर्णतया प्रतिबंधित है। अगर कोई व्यक्ति हुटर लगाकर फोकस व दहसत करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट वाहनों पर हुटर लगाने वाले ब्यक्ति के खिलाफ कोई भी नागरिक शिकायत पुलिस स्टेशन में कर सकता है। आरटीओ ऑफीसर ने बताया कि निजी वाहनों पर हूटर लगाने वाले लोगों पर जल्द ही अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की जायगी।

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